रांची, फरवरी 15 -- रांची, संवाददाता। महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने से जुड़े मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों की सजा की बिंदु पर शनिवार को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। अभियोजन पक्ष दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने का अनुरोध किया है। अदालत ने अभियुक्त रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा एवं संजय टूटी को 7 फरवरी को दोषी करार दिया है। 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से पुलिस ने अधजली महिला का शव बरामद की थी। जानकारी मिली थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। मामले का खुलासा पुलिस ने फोन कॉल के माध्यम से किया था। तीनों अभियुक्त दशम फॉल थाना क्षेत्र के हेसा...