रांची, फरवरी 7 -- रांची, संवाददाता। महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने से जुड़े मामले में ट्रायल फेस कर रहे तीन अभियुक्तों को अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शुक्रवार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। अदालत ने अभियुक्त रामचंद्र मुंडा, सुखलाल मुंडा एवं संजय टूटी को दोषी करार दिया है। जबकि, एक आरोपी लक्ष्मण मुंडा की मौत हो चुकी है। उसका बेटा रामचंद्र मुंडा दोषी पाया गया है। 20 फरवरी 2021 को दशम फॉल इलाके के जंगल से पुलिस ने अधजली महिला का शव बरामद की थी। जानकारी मिली थी कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और बाद में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए शव पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। मामले का खुलासा पुलिस ने फो...