मऊ, अप्रैल 5 -- मऊ। नौ वर्ष पूर्व मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश राजवीर सिंह ने दो दोषियों को 22 वर्ष का कारावास एवं 65 हजार अर्थदंड की सजा सुनाया। मामला 18 दिसम्बर 2014 का है।मुहम्मदाबाद गोहना थाने में दर्ज मुकदमे में वादी ने आरोप लगाया था कि 18 दिसम्बर 2014 की शाम 4.30 बजे वादी अपनी पत्नी का दवा कराकर वापस घर आया तो पता चला कि उसकी पन्द्रह वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से गायब थी। काफी मशक्कत के बाद पता चला कि उसकी पुत्री दाउतपुर की गीता चौहान के साथ सठियांव आजमगढ़ गई है। वहां से पता चला कि कन्धरापुर थाना क्षेत्र के हरखूपुर निवासी आरोपी मिन्टू यादव और अन्नूपार निवासी जयहिंद उर्फ गंजा यादव उसकी अवयस्क लड़की को बहला-फ...