गया, नवम्बर 28 -- शेरघाटी की एक अदालत ने शुक्रवार को गैंगरेप के एक मामले में दो अभियुक्तों को बीस-बीस साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा राहुल कुमार और रामाशीष कुमार के खिलाफ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को एक-एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा दुष्कर्म की पीड़ित युवती को तीन लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश भी राज्य सरकार को दिया गया है। यह फैसला शेरघाटी के एडीजे-1 लवकुश कुमार की अदालत से आया है। शेरघाटी के लोक अभियोजक अब्दुस्समी ने बताया कि दोनों अभियुक्त इमामगंज थाने के रानीगंज गड़ेरिया के रहने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही लंबी चली सुनवाई के बाद अदालत ने तीन में से दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। तीसरा अभियुक्त रंजीत कुमा...