महाराजगंज, जून 7 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। घुघली थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसला कर भगाने, गैंगरेप समेत अन्य आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दो आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसी मामले में किशोरी की हत्या के मामले में फर्जी ढंग से पिता-पुत्र जेल भेजे गए थे। बाद में उसके वापस घर लौटने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषमुक्त किया था। घुघली थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष नीरज राय व एसआई भगवान बक्श सिंह निलंबित किए गए थे। नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले में जिन आरोपितों का नाम विवेचना से हटाया गया था, उसी मामले में फिर से आरोपित बनाए गए हैं। किशोरी के बयान के आधार पर कई गंभीर धाराएं भी बढ़ी हैं। पीड़िता के अधिवक्ता सोमनाथ चौरसिया ने बताया कि केस के दो आरोपितों ने कोर्ट में अग्रिम जम...