आगरा, सितम्बर 11 -- अपहरण, गैंगरेप एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में पीड़िता बयान से पलट गई। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए। वहीं आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा एवं जेएन शर्मा ने तर्क दिए कि मेडिकल में घटना की दुराचार की पुष्टि नहीं हुई। पीड़िता बयान से पलट गई। वादी ने 2015 में थाना रकाबगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी सोलह वर्षीया पुत्री दो जून की शाम घर से बिजली घर स्थित मार्केट गई थी। उसके वापस न आने पर वादी एवं परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। दूसरे दिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसकी लड़की को कार में आरोपियों आदि के साथ जाते देखा था। वादी ने उक्त आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उक्त मामले में वादी, पीड़िता समेत आठ गवाह पेश किए। पीड़िता ...