लखनऊ, जून 16 -- विरोधियों को फंसाने के लिए गैंगरेप और एससी-एसटी का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली रेखा देवी को दोषी ठहराते हुए एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सात साल छह माह की कैद और दो लाख एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम फर्जी मुकदमे में फंसाए गए राजेश को देने का आदेश दिया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिवंगत हो गए एक अन्य आरोपित भूपेंद्र के उत्तराधिकारियों को भी मुआवजे की रकम का एक हिस्सा दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जब कोई रिपोर्ट दर्ज कराता है तो तुरंत ही उसे एक निश्चित धन सरकार से राहत के रूप में मिल जाता है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि केवल एफआईआर दर्ज कराने भर पर सहायता राशि न दी जाए। यह राशि तब दी जाए जब पुलिस मुकदमे में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दे।...
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