बुलंदशहर, मई 29 -- गौतमबुद्धनगर से दो लड़कियों को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप के बाद एक युवती को कार से फेंककर मौत के घाट उतारने के मामले में विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट ओमप्रकाश वर्मा के न्यायालय ने खुर्जा के रहने वाले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बतादें कि वारदात में शामिल गौतमबुद्धनगर के सूरजपुर निवासी संदीप, गाजियाबाद निवासी गौरव और अमित को मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि छह मई को गौतमबुद्धनगर के सुरजपुर निवासी किशोरी और उसकी सहेली होटल में काम करने के लिए घर से निकली थी। तीन परिचित युवकों ने बड़ी कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर कार में बैठा लिया और नेशनल हाईवे पर कार में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र की बागपत रोड पर आरोपियों ने विरोध करने पर एक पीड़िता को चलती कार से नी...