आगरा, नवम्बर 15 -- गैंगरेप, पॉक्सो ऐक्ट एवं एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में वादिया को पूर्व गवाही से मुकरना भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट सोनिका चौधरी ने वादिया के विरुद्ध धारा 22 पॉक्सो ऐक्ट के तहत विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में होटल मैनेजर समेत तीन को बरी कर दिया। वादिया ने थाना जगदीशपुरा पर आठ जनवरी 2020 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि तीन माह पूर्व आरोपित तरुण बहाने से उसकी 14 वर्षीया पुत्री को थाना जगदीशपुरा क्षेत्र स्थित होटल में ले गया। वहां उसने वादिया की पुत्री के साथ दुराचार किया। उसने होटल मैनेजर गजेंद्र उर्फ अभिषेक पर भी पुत्री के साथ दुराचार का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा बयान दर्ज कराएं। पुलिस को दिए बयान में कहा कि आरोपित उसे होटल में ले गया था। वहां उसे नशी...