अमरोहा, दिसम्बर 24 -- किसान के गेहूं के गबन और फर्जी नीलामी के मामले में डीएसओ, दो पूर्ति निरीक्षक और अमरोहा मंडी के तत्कालीन सचिव पर मुकदमा दर्ज होगा। सीजेएम कोर्ट ने रजबपुर पुलिस को सात दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी कलां में रहने वाले किसान महताब का आरोप है कि 28 नवंबर 2024 को वह अपनी बेटी की शादी के लिए गजरौला मंडी गेहूं बेचने जा रहे थे। हाईवे पर पहुंचते ही पूर्ति निरीक्षक ने गाड़ी रोक ली और पैसे की मांग की। महताब ने मना किया, तो गाड़ी को रजबपुर थाने ले जाया गया और सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। महताब का कहना है कि गाड़ी में 200 बोरे गेहूं थे, जबकि तहरीर में केवल 100 कुंतल लिखा गया। प्रत्येक बोरे में 60 किलो था। पूर्ति निरीक्षक और उन...