मेरठ, मई 13 -- नगर निगम अब गृहकर वसूली को लेकर वर्षों पुरानी व्यवस्था बदलने जा रहा है। एक अप्रैल से 31 मार्च तक 365 दिनों तक जारी रहने वाली 20 प्रतिशत छूट को बदला जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत 30 जून तक पहली तिमाही में गृहकर भुगतान करने पर 20 प्रतिशत छूट मिल सकेगी। जल्द ही यह प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड में लाया जाएगा। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया मेरठ नगर निगम दूसरे नगर निगमों की व्यवस्था का आकलन कर नई व्यवस्था पर विचार कर रहा है। मेरठ नगर निगम में व्यवस्था है कि गृहकर भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच करने पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद 20 प्रतिशत की छूट समाप्त हो जाती है। 12.5 प्रतिशत ब्याज भी वसूला जाता है। इस कारण शहर के काफी लोग बिल्कुल अंतिम समय में गृहकर का भुगतान करते हैं। न...
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