कटिहार, नवम्बर 23 -- कटिहार, विधि संवाददाता जिला अदालत के प्रथम जिला अपर सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा ने शनिवार को महिला के घर में मध्य रात्री में जबरन घुस कर मारपीट कर चोटिल कर दुष्कर्म करने से संबंधित सेशन ट्रायल नंबर-664/22 की विचारण के पश्चात मामले में लिप्त एक मात्र आरोपी धर्मेंद्र राय जो ग्राम बुधैली, प्राणपुर निवासी है को दोषी पाते हुए दुष्कर्म सहित अन्य चार प्रकृति की अपराध के सिद्ध दोष में सश्रम बारह वर्ष की कारावास एवं पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है। अदालत ने अर्थदंड की राशी अदा नहीं करने पर आरोपी पर अतिरिक्त दस माह की कैद भी निर्धारित किया है। घटना को लेकर पीड़िता ने शिकायत आवेदन देकर प्राणपुर थाना कांड सं०-181/22 दर्ज करा आरोप लगाई थी की 20 अगस्त 2022 को रात्रि 12:00 बजे वह खाना खाकर अपने घर में बच्चों के साथ सोई हुई ...