अयोध्या, अगस्त 3 -- अयोध्या। नगर निगम अयोध्या क्षेत्र अन्तर्गत आवासीय और अनावासीय (व्यावसायिक) भवनों पर रोपित गृहकर व जलकर व सीवर कर जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट 31 जुलाई तक दी जा रही थी। लेकिन महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेन्द्र कुमार ने इस अवधि को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। यह जानकारी देते हुए नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेन्द्र कुमारने बताया कि नगर निगम के राजस्व हित और नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इसलिए करदाता इस छूट का लाभ उठाते हुए समय से कर अदा कर सकते हैं। ----
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