आगरा, सितम्बर 29 -- नगर निगम की ओर से दी जा रही गृहकर में 10 प्रतिशत की समय सीमा मंगलवार को समाप्त होने जा रही है। अगर आप छूट पाने के इच्छुक हैं तो अब आपके पास सिर्फ मंगलवार तक का समय शेष है। इसके बाद गृहकर के बकायेदारों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि 30 सितंबर तक बकायेदारों को गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट देने का एलान किया गया था। यह समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है। वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें। शहर में ऐसे बड़ी संख्या में भवन स्वामी हैं, जिन पर 50,...