गाज़ियाबाद, दिसम्बर 31 -- गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। गृहकर जमा करने पर 20 फीसदी छूट का लाभ जनवरी तक मिलेगा। महापौर ने छूट एक माह के लिए और बढ़ा दी है। फरवरी में करदाताओं को 10 फीसदी छूट मिलेगी। गृहकर जमा नहीं करने वालों पर सख्ती की जाएगी। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि निगम समय पर गृहकर जमा करने वाले करदाताओं को 20 फीसदी छूट दे रहा था। यह छूट 31 दिसंबर को खत्म हो गई। छूट 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने करदाताओं से छूट का लाभ लेने के लिए 31 जनवरी से पहले गृहकर जमा करने की अपील की है। वहीं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सुनील कुमार राय ने बताया फरवरी में 10 फीसदी छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया फरवरी में बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। कई साल से गृहकर जमा नहीं करने वालों की संपत्ति कुर्क होगी। इसके लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ...
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