नई दिल्ली, अप्रैल 21 -- नई दिल्ली। गूगल ने एंड्रॉइड टीवी खंड में कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहार से संबंधित एक मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के साथ समझौता किया है। प्रौद्योगिकी कंपनी ने इस संबंध में नियामक को 20.24 करोड़ रुपये की निपटान राशि का भुगतान किया है। यह संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत निपटाया गया पहला मामला है। इसके तहत 2023 में निपटान और प्रतिबद्धता से जुड़े प्रावधान लाए गए थे। शिकायत मिलने के बाद, सीसीआई ने 2021 में विस्तृत जांच का आदेश दिया था। बाद में गूगल ने मामले को निपटाने का प्रस्ताव रखा और सीसीआई ने इस पर विचार करते हुए कहा कि 'न्यू इंडिया एग्रीमेंट' के तहत गूगल भारत में एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सेवाओं के लिए एक एकल लाइसेंस देगा।

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