नैनीताल, फरवरी 10 -- नैनीताल, संवाददाता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रशांत जोशी ने गुलदार की खाल और हड्डियों की तस्करी के मामले में बागेश्वर निवासी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसका सीधा प्रभाव वन्यजीव संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन पर पड़ता है। अभियोजन के अनुसार बीती 9 जनवरी को वन विभाग और एसटीएफ कुमाऊं यूनिट की टीम ने पंगोट रोड से महेश सिंह कपकोटी पुत्र जसोद सिंह कपकोटी, निवासी सुलई देव, जिला बागेश्वर को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से गुलदार की दो खालें और 4.350 किग्रा हड्डियां बरामद की थीं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध कर कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह कपकोट से भुवन चंद्र जोशी से गुलदार की खाल और हड्डियां लेक...