नई दिल्ली, जून 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड की उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक भूखंड को 'वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग की थी। बोर्ड ने जिस जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग की थी, उस पर गुरुद्वारा बना हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड को खुद ही, उस जमीन पर अपना दावा छोड़ा देना चाहिए क्योंकि उस पर गुरुद्वारा बना हुआ है। जस्टिस संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उच्च न्यायालय के 15 साल पुराने फैसले के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई शुरू होते ही, दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष ने पीठ से कहा कि निचली अदालतों ने फैसला दिया था कि उक्त जमीन पा पहले मस्जिद थी और अब...