गुरुग्राम, फरवरी 14 -- गुरुग्राम में डीएलएफ फेज-एक से लेकर फेज-पांच तक करीब पांच हजार मकान सील किए जाएंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को इन मकानों में नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र के उल्लंघन को लेकर साल 2021 में दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति सुरेशवर ठाकुर और विकास सूरी ने हरियाणा सरकार को दो महीने के अंदर इन मकानों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। हरियाणा सरकार को 19 अप्रैल को कार्रवाई रिपोर्ट उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करनी है। डीएलएफ फेज-तीन की आरडब्ल्यूए ने इन मकानों में नियमों के उल्लंघन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में साल 2021 में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीएलएप फेज-तीन में कई मक...
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