गुड़गांव, सितम्बर 12 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जमानत और अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला अब और भी तेज़ी से आएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया निर्देश ने न्याय प्रक्रिया को गति देने की उम्मीद जगाई है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा तीन से छह महीने के भीतर करना होगा। यह निर्देश उन मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां न्याय मिलने में अक्सर देरी हो जाती है। इस कदम से न केवल न्यायपालिका पर बोझ कम होगा, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 25 से 30 याचिकाएं रोजाना कोर्ट में होती है ...