गुरुग्राम। हिन्दुस्तान, जुलाई 30 -- गुरुग्राम की एक अदालत ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में एक साथ 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या कर दी गई थी। गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील चौहान ने 13 आरोपियों को मंगलवार दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनीष गुर्जर पेशे से शराब कारोबारी था। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की गई। मनीष गुर्जर 18 अक्तूबर 2016 को चालक के साथ न्यू कॉलोनी मोड पर शराब के ठेके से रुपये लेने ...