गुरुग्राम, अगस्त 11 -- आम लोगों और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम के जिलाधीश अजय कुमार ने चीनी मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि चीनी मांझा पक्षियों और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है । पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला यह सिंथेटिक मांझा सिर्फ पतंगें ही नहीं काटता, बल्कि पक्षियों और लोगों की गर्दन तक को घायल कर देता है। ऐसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। साल 2013 में पर्यावरण मंत्रालय और 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी चीनी मांझे के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा चुके हैं । जिलाधीश ने कहा कि गुरुग्राम में कई दुकानदारों द्वारा इसकी खरीद-बिक्री की संभावना ...