गुरुग्राम, जनवरी 6 -- गुरुग्राम जिले में कृषि भूमि दिखाकर अवैध कॉलोनियों में बने मकानों की रजिस्ट्री कराने की शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी एनओसी जारी करके भी निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह मामला शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तक पहुंच गया है। इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि शहर में किसी भी प्रकार के मकान या भूमि की रजिस्ट्री (पंजीकरण) करवाने से पहले उस मकान या भूमि की प्रॉपर्टी आईडी होनी जरूरी होती है। अगर किसी भूमि की प्रॉपर्टी आईडी है तो उसके लिए निगम से एनओसी लेनी होती है कि संबधित प्रॉपर्टी आईडी के मकान मालिक द्वारा नगर निगम में अपना विकास शुल्क जमा करवाया गया है या नहीं। अगर विकास शुल्क जमा करवाया हुआ होता है तो उसे निगम की तरफ से एनओसी जारी कर दी जाती है। इससे जिला राजस्व विभाग उ...
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