गुरुग्राम। हिन्दुस्तान, जुलाई 31 -- शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दाखिला न देने वाले गुरुग्राम के 245 प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। स्कूलों को जवाब देने के लिए 15 दिन समय दिया गया है। आनाकानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ मौलिक शिक्षा निदेशालय कार्रवाई करेगा। जिला शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को ईमेल भेज दिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार, गुरुग्राम जिले में 529 मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल संचालित हैं। इन स्कूलों में आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर 470 आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) बच्चों को दाखिला देना था। इसमें से सिर्फ 92 बच्चों के ही दाखिले हुए। निजी स्कूलों की ओर से 199 छात्रों के आवेदनों का वेरिफिकेशन तक नहीं किया गया और 179 आवेदनों को रद्द कर दिया गया। दाखिले के बारे म...
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