गुरुग्राम, जनवरी 10 -- गुरुग्राम में कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही 16 साल की बेटी से रेप के मामले में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने रेपिस्ट पिता को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यही नहीं पिता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में ये फैसला सुनाया। पूरे मामले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हिम्मत से ही बेटी को इंसाफ मिला सका। पुलिस के मुताबिक, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 24 अगस्त, 2023 को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय बेटी का रेप हुआ है। बेटी ने ये भी बताया कि रेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है। पिता ने बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी।पश्चिम बंगाल का रहने वाला शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9ए पुलिस स्टेशन में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) और अन...