रांची, सितम्बर 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला की एक नाबालिग बच्ची के छह साल गुमशुदा होने के मामले को गंभीरता से लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बच्ची की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुमला के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर मामले की जांच की पूरी फाइल और केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को निर्धारित की है। मामला वर्ष 2019 का है, जब एक नाबालिग लड़की गुम हो गई थी। उसकी मां ने इस संबंध में गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने आरोप लगाया गया है कि नाबालिग बच्ची की तस्करी हो सकती है। इतने दिनों बाद भी अभी तक पुलिस ने उसे ढूंढ नहीं पाई है। इसके बाद अदालत ...