बेंगलुरु, जुलाई 24 -- कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रूसी नागरिक नीना कुटिना के निर्वासन (डिपोर्टेशन) पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। 40 वर्षीय नीना इस महीने की शुरुआत में गोकर्ण के रामतीर्थ हिल की एक गुफा में अपनी दो बेटियों के साथ रहती हुई पाई गई थीं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने की। उन्होंने कहा कि नीना कुटिना को भारत से जबरन बाहर भेजना उनकी बेटियों की सुरक्षा और कल्याण को खतरे में डाल सकता है। नीना की ओर से पेश अधिवक्ता बीना पिल्लई ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC) का हवाला देते हुए दलील दी कि निर्वासन की प्रक्रिया बच्चों के सर्वोत्तम हित की अनदेखी करती है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी निर्णय में बच्चों की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। UNCRC के अनुच्छेद 3 के तहत, ...