कौशाम्बी, मार्च 19 -- मंझनपुर, संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन लोगों को जिला बदर करने का आदेश दिया है। इनके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने एक व्यक्ति का दो शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से आरोपियों में हड़कंप मच गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बुधवार को जिले के तीनों लोगों को जिला बदर का रास्ता दिखा है। जिन लोगों को जिला बदर किया गया है उसमें सैनी थानाक्षेत्र के अजुहा निवासी अतीक पुत्र रईस अहमद, धुमाई निवासी धर्म पासी पुत्र स्व. जॉगी पासी व हरिश्चन्द्र पुत्र माता बदल शामिल हैं। इनके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस निरस्तीकरण आयुध अधिनियम के तहत महेवाघाट थानाक्षेत्र के लौगावां निवासी राकेश कुमार मिश्र पुत्र जौहरी प्रसाद मिश्र का रायफल व रिवाल्वर का शस्त्र लाइ...