हिन्दुस्तान ब्यूरो, जून 12 -- बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी अब कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेगी। वितरण कंपनियों को महानगर में तीन दिन, नगर निगम क्षेत्र में सात दिन तो ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होंगी और उन पर प्रतिदिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगेगा। कुछ समय पहले बिजली कंपनी की ओर से इसकी याचिका दायर की गई थी, जिस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपना निर्णय सुना दिया है। अभी तत्काल के तहत 15 दिनों में बिजली कनेक्शन मिलता है, लेकिन इस मद में उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि देनी पड़ती है। कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले साल बिजली कंपनी ने विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी। यह भी पढ़ें- पटना में...