नोएडा, नवम्बर 23 -- आवासीय समितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी से फ्लैट खरीदने वालों के हक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने निर्णय लिया है। अब फ्लैट पर काबिज लोगों (सब्सीक्वेंट मेंबर) को मालिकाना हक मिल सकेगा। प्राधिकरण बोर्ड ने रजिस्ट्री की अनुमति दे दी है। इससे सैकड़ों लोगों को लाभ होगा। यह फैसला औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन दीपक कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को 141वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।ये बड़े फैसले बताया जाता है कि इस बैठक में ई-साइकिल के संचालन और निर्मित फ्लैटों की योजना सहित 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। आवासीय समितियों के मामले में भी एक बड़ा फैसला लिया गया। निर्णय लिया गया कि मूल आवंटी के बाद अंतिम काबिजदार तक प्राधिकरण से तय स्थानांतरण शुल्क का भुगतान भी अंतिम काबिजदार करेगा।नहीं हो पा रही...