संजोग मिश्र, अगस्त 2 -- Recruitment of Block Education Officers: बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। अब किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। इस संशोधन से समकक्षता के नाम पर होने वाली कानूनी अड़चन दूर होगी। पहले समकक्षता के नाम पर ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर देते थे जो भर्ती के योग्य नहीं थे और बा...
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