रांची, फरवरी 15 -- रांची। आदिवासी जमीन पर गैर कानूनी ढंग से खरीद-बिक्री पर हुई कार्रवाई के बाद रिंग रोड स्थित गुटवा आसपास इलाकों में आदिवासी समाज के द्वारा दीवार लेखन करते हुए सूचना प्रसारित की गई है। इसमें लिखा है कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासियों को मना है। सीएनटी एक्ट-1908 की धारा-46 के अनुसार आदिवासी भूमि का हस्तांतरण प्रतिबंधित है। सादा पट्टा पर भी नहीं लिया जा सकता है। उल्लघंन पर कानूनी कार्रवाई होगी। आदिवासी समाज द्वारा निर्णय लिया गया है।

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