पाकुड़, मई 17 -- पाकुड़िया। एसं बीडीओ के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सहायक अभियंता रोहित गुप्ता एवं पुलिस अधिकारी ने मिलकर शनिवार को प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बसंतपुर सोरला, बन्नोग्राम, चौकीसाल आदि गांवों में दुकानदारों को तम्बाकू गुटखा आदि निषिद्ध पदार्थ बिक्री करते पाया गया। जिनसे चेतावनी दंड स्वरूप पांच दुकानदारों से सांकेतिक दंडस्वरूप एक हजार रुपया फाइन लिया गया और भविष्य में गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट आदि निषिद्ध पदार्थ नहीं बेचने की कड़ी हिदायत दी गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे निषिद्ध पदार्थ की बिक्री एवं सेवन प्रतिबंधित है। भविष्य में जांच के दौरान अगर दुकानों पर गुटखा तंबाकू पाए जाते हैं तो तम्बाकू निषेध अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत द...