अहमदाबाद, फरवरी 18 -- गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व पर्यटन मंत्री जवाहर चावड़ा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक के तौर पर 2018 में जूनागढ़ जिले में भूमि खनन पट्टा देने वाले अधिकारियों का विरोध किया था, तब उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में चावड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी ने मंत्री बनाया। चावड़ा की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस निरल मेहता ने राजनेता के साथ मिलीभगत के लिए पुलिस की आलोचना की और कहा कि जब चावड़ा अदालत के सामने क्लीन नहीं आए तो उन्हें राहत देकर हाईकोर्ट 'सुविधाजनक योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा।' चावड़ा ने गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के काम में बाधा डालने सहित अन्य अपराधों के लिए उनके औ...