अहमदाबाद, अगस्त 7 -- गुजरात हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथित धार्मिक गुरू आसाराम को गुरुवार को बड़ी राहत दी और उसकी अस्थायी जमानत की अवधि 21 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी। अदालत ने यह फैसला इंदौर के उस अस्पताल के डॉक्टर से मिली रिपोर्ट के आधार पर सुनाया, जिसमें फिलहाल आसाराम भर्ती है। गांधीनगर की एक अदालत ने साल 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की पीठ ने चिकित्सा आधार पर आसाराम की अस्थायी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। पीठ ने कहा कि आसाराम एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। इसके साथ ही अदालत ने आसाराम को तीसरी बार अस्थायी जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 30 जुलाई को पारित उस आदेश का उल्लेख किया, जिसमें उसे...