नई दिल्ली, जून 30 -- गुजरात सरकार ने आवास समितियों, संघों व गैर व्यापारिक निगमों द्वारा आवंटन पत्र या शेयर प्रमाण-पत्र के द्वारा संपत्ति हस्तांतरण पर लगने वाले स्टांप शुल्क में 80 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को यह निर्णय लिया। इस कदम से मध्यम आय वर्ग के परिवारों को राहत मिलेगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार निम्न व मध्यम आय वर्गीय परिवारों व लोगों को स्टांप शुल्क में पर्याप्त राहत प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आवास समितियों, संघों व गैर व्यापारिक निगमों द्वारा आवंटन पत्र या शेयर प्रमाण-पत्र के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण करने पर लोगों को स्टांप शुल्क की देय राशि का केवल 20 प्रतिशत का ही भुगतान करना होगा।

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