अहमदाबाद, सितम्बर 24 -- गुजरात में सड़क चौड़ीकरण के लिए 400 साल पुरानी एक मस्जिद का हिस्सा तोड़ा जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को मंछा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी, जिसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) से मिले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। सरसपुर में मौजूद मस्जिद के एक हिस्से को शांतिपूर्वक खाली करने का नोटिस दिया गया था। नगर विकास योजना के तहत एक सड़क का चौड़ीकरण होना है। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम की सड़क विस्तार परियोजना को 'जनहित' में मानते हुए मंचा मस्जिद ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया और नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वक्फ ऐक्ट के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि नगर आयुक्त ने GPMC एक्ट के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग किया है।याचिका के मुख्य तर्क ट्रस्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.