राजकोट, अक्टूबर 1 -- गुजरात के राजकोट की एक सेशन कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन युवकों को आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन तीनों युवकों पर आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आई.बी. पठान ने उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने 85 पन्नों के आदेश में कहा कि आरोपियों ने भारतीय सेना और पुलिस बलों पर हमला करने के इरादे से प्रतिबंधित संगठन अल-कायदा के एक सबग्रुप अंसार गजवत-उल-हिंद में शामिल होने के लिए कश्मीर जाने की साजिश रची थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी साजिश का मकसद भारत में शरिया कानून स्थापित करना और राजकोट में मुस्लिम युवाओं को जिहाद में भाग लेने के लिए उकसाना था। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे...