नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस पर 17 वर्षीय एक लड़के का यौन उत्पीड़न करने और उसे हिरासत में यातना देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 15 सितंबर की तारीख तय की। यह याचिका मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश की गई। इसमें शीर्ष अदालत की निगरानी में मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी शामिल न हों। कथित पीड़ित की बहन की ओर से दायर याचिका में वैकल्पिक रूप से अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता रोहिन भट्ट ने पीठ से कहा कि यह अनुच्छेद-32 के तहत दायर याचिका है, याचिकाकर्ता के नाबालिग भाई को पुलिस ने उठा लिया...