अहमदाबाद, जून 30 -- गुजरात के मध्यमवर्गीय परिवार को प्रदेश की भूपेंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों में लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। बता दें कि प्रदेश के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसके बाद मूल स्टाम्प ड्यूटी का केवल 20 प्रतिशत ही लिया जाएगा। इससे हजारों लोगों के लिए लागत कम होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के मामलों जैसे सोसायटियों,एसोसिएशनों और गैर-व्यापारिक निगमों (नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन्स) के भीतर आवंटन पत्र (अलॉटमेंट लेटर) या शेयर प्रमाण पत्र (शेयर सर्टिफिकेट) के ज़रिए होने वाले संपत्ति हस्तांतरण (प्रॉपर्टी ट्रांसफर) के मामलों में देय स्टाम्प ड्यूटी में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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