उन्नाव, मई 6 -- उन्नाव। बारासगवर थाना पुलिस ने 25 अप्रैल 2003 को क्षेत्र के टेढ़ा गांव निवासी लक्ष्मीशंकर पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन एचसीपी इरशाद अली ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से एपीओ शाश्वत राम पांडेय की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

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