महाराजगंज, जून 20 -- महराजगंज, निज संवाददाता। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3/4 के तहत 12 आरोपितों को जिला बदर कर दिया है। यह आदेश न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायिक की ओर से पारित किया गया है। जिला बदर किए गए आरोपितों को तत्काल प्रभाव से जिले की सीमा से बाहर भेज दिया गया है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अन्य जिले में जाकर अपनी उपस्थिति वहां की पुलिस के समक्ष दर्ज कराएं। अपर जिलाधिकारी न्यायिक द्वारा जिला बदर किए गए आरोपितों में राजू पुत्र लक्ष्मी निवासी रामपुरमीर थाना कोतवाली सदर, घनश्याम पुत्र भुल्लन निवासी गोपाला थाना घुघली, रामबेलास पुत्र राजबली निवासी इलाहाबास टोला शिवसहायपुर थाना कोल्हुई, इमरान पुत्र जाकिर निवासी ...