नई दिल्ली, मार्च 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दर्ज एक मामले में विधायक अब्बास अंसारी को कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने जमानत अवधि के दौरान अंसारी को लखनऊ के अपने सरकारी आवास में ही निवास करने का निर्देश देने के साथ ही, अनुमति के बगैर उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 'चूंकि मामले के 4 सह-आरोपी फरार हैं, जिसकी वजह से मुकदमे की सुनवाई में देरी हो सकती है, इसलिए याचिकाकर्ता अंसारी को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। पीठ ने हम याचिकाकर्ता को अंतरिम जामनत देने के साथ ही, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने ‌गवाहों को धमकाने की ...