हापुड़, अप्रैल 22 -- हापुड़ संवाददाता। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गंदू नगला में वर्ष 2022 में हुए गीता हत्याकांड के मुकदमें की सुनाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने मृतका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमें की सुनाई 65 कार्य दिवस में पूरी की गई। जिसमें 8 गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के मोहल्ला सादकपुरा मीनाक्षी रोड निवासी अनीता आनंद ने थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि पीड़िता की बहन गीत की शादी 6 मार्च 2007 को ग्राम गंदू नगला हाल निवासी ग्राम हसनपुर कदीम थाना भावनपुर जिला मेरठ निवासी धर्मेन्द्र के साथ हुई...