गाज़ियाबाद, नवम्बर 18 -- गाजियापबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एक मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनोद कुमार चतुर्थ की अदालत ने आरोपी पवन कुमार को दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पवन लूट और चोरी करने वाले गिरोह का सदस्य था। अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक 13 नवंबर 2023 को क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना प्रभारी निरीक्षक रवि बालियान ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि विशाल उर्फ नेता सहित कई आरोपी गैंग बनाकर चोरी एवं अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, जिसमें पवन भी गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने जांच के दौरान पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि संगठि...