रांची, जनवरी 20 -- रांची, विशेष संवाददाता। गिरिडीह नगर निगम के मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि इस तरह के एक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गयी है। इस मामले में जो आदेश आएगा, उससे यह याचिका भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई आदेश आने के बाद की जाएगी। गिरिडीह नगर निगम में मेयर के पद को एससी के लिए आरक्षित करने के लिए मो नसीम ने याचिका दायर की है। प्रार्थी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरिडीह नगर निगम में मेयर का पद एससी के लिए आरक्षित करना अनुचित है, क्योंकि यहां करीब 65% से अधिक आबादी ओबीसी वर्ग की है। उनका कहना है कि मेयर का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होना चाहिए। याच...
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