रांची, जनवरी 22 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा गिरिडीह जिले की गोरहद पंचायत में बनायी जा रही पानी टंकी के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने प्रार्थी रामजी साव की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को यह निर्देश दिया। अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने और संबंधित जमीन के रिकॉर्ड भी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार ने अदालत को बताया कि सरकार जबरन रैयती जमीन पर पानी टंकी का निर्माण करा रही है। उन्होंने कहा कि न तो जमीन का अधिग्रहण किया गया है और न ही याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा दिया गया है। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की जमाबंदी रद्द कर ...