रांची, जनवरी 31 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक अजीत कुमार राय को बड़ी राहत देते हुए नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा उनकी बर्खास्तगी, प्राथमिकी दर्ज करने और वेतन रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें सेवा से हटाए जाने की अवधि का पूरा वेतन, प्रमोशन सहित अन्य सभी देय लाभ देने का निर्देश दिया। मामला सेवा पुस्तिका में कथित छेड़छाड़ से जुड़ी थी। आरोप था कि अजीत कुमार राय की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रविष्टियों में गड़बड़ी की गई है। जांच समिति ने इन आरोपों की जांच की, लेकिन समिति को ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह साबित हो सके कि छेड़छाड़ याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी। इसके बावजूद 20 अक्त...
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