गिरडीह, दिसम्बर 29 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के उन्मूलन, बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम, महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर सोमवार को टाउन हॉल में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित हुई। जिसका शुभारंभ कर डीसी रामनिवास यादव ने कहा कि देश में बाल विवाह रोकने को कानून का शक्ति से पालन किया जा रहा है। कानून ने निर्धारित किया है कि लड़की 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होती है तो उसे बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह रोकने के लिए पंचायत से लेकर जिला तक कई सारे बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की घोषणा की गई है। जरुरत है बाल विवाह के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की और इसे रोकने के लिए आगे आने की। उन्होंने वचन दिलाया कि गिरिडीह को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करके दिखाएंगे। हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही महिलाएं कहा कि ...