हापुड़, दिसम्बर 24 -- हापुड़। डीएम अभिषेक पांडेय ने ग्राम पंचायत गिरधरपुर तुमरैल के वर्तमान ग्राम प्रधान को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। ऐसे में ग्राम पंचायत के विकास कार्यो में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए डीएम अभिषेक पांडेय ने पंचायत राज अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रधान की बेटी व ग्राम पंचायत सदस्य शिवानी को ग्राम पंचायत के प्रधान पद का चार्ज सौंपा है। डीएम अभिषेक पांडेय ने आदेश जारी कर कहा कि विकास खंड हापुड़ के सहायक विकास अधिकारी ने अपने पत्र में अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत गिरधरपुर तुमरैल के वर्तमान प्रधान आनंद कुमार के विरूद्ध मुकदमा अपराथ संख्या-2019 के अंतर्गत धारा- 307, 302, 323, 504 आदि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत थाना हाफिजपुर की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्य...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.